कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Agriculture - PMKSY)
PM Krishi Sinchayee Yojana 2026: पीएम कृषि सिंचाई योजना ड्रिप व स्प्रिंकलर पर 80% तक सब्सिडी
पर ड्रॉप मोर क्रॉप (Per Drop More Crop): टपक व फव्वारा सिंचाई यंत्र खरीद हेतु किसानों को भारी सरकारी अनुदान
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📢 ताजा अपडेट: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम) लगाने वाले छोटे व सीमांत किसानों को 80% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। कम पानी में दोगुनी फसल उत्पादन हेतु तुरंत ऑनलाइन आवेदन करें। ● 80% IRRIGATION SUBSIDY ONLINE
पीएम कृषि सिंचाई योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PMKSY - PDMC) |
|---|---|
| मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
| लक्षित उपकरण | ड्रिप सिंचाई प्रणाली (Drip Irrigation) एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली (Sprinkler System) |
| सब्सिडी प्रतिशत | छोटे व सीमांत किसान: 55% से 80% तक | बड़े किसान: 45% से 65% तक |
| प्रमुख लाभ | पानी की 50% से 70% बचत, खरपतवार नियंत्रण, खाद-उर्वरक की कम खपत एवं उपज में 40% तक वृद्धि |
| आधिकारिक पोर्टल | pmksy.gov.in / संबंधित राज्य DBT कृषि पोर्टल |
सिंचाई यंत्रों के प्रकार एवं सब्सिडी विवरण
| सिंचाई प्रणाली | उपयुक्त फसलें | सब्सिडी दर |
|---|---|---|
| ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई) | फलदार बाग, सब्जियां, गन्ना, कपास, मक्का एवं नकदी फसलें | लागत पर 70% से 80% सरकारी अनुदान |
| माइक्रो स्प्रिंकलर (मिनी फव्वारा) | दलहन, तिलहन, प्याज, लहसुन व औषधीय पौधे | लागत पर 65% से 75% अनुदान |
| पोर्टेबल स्प्रिंकलर (बड़ा फव्वारा) | गेहूं, चना, सरसों एवं चारा फसलें | लागत पर 55% से 60% अनुदान |
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज (Checklist)
| दस्तावेज | विवरण |
|---|---|
| भूमि अभिलेख | जमीन की अद्यतन जमाबंदी/खतौनी एवं एलपीसी (न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि) |
| सिंचाई स्रोत का प्रमाण | खेत में बिजली/डीजल बोरवेल, कुआं अथवा तालाब का उपलब्ध होना अनिवार्य |
| पहचान पत्र | आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं पासपोर्ट साइज फोटो |
| जाति प्रमाण पत्र | एससी/एसटी/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी हेतु |
कृषि सिंचाई योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
| चरण | निर्देश |
|---|---|
| Step 1 | अपने राज्य के कृषि विभाग / औद्यानिक मिशन पोर्टल (जैसे बिहार में horticulture.bihar.gov.in) पर जाएं। |
| Step 2 | 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर आवेदन)' विकल्प खोलें। |
| Step 3 | किसान पंजीकरण संख्या (Kisan Registration No.) दर्ज करें। |
| Step 4 | फसल का प्रकार, भूमि का रकबा, सिंचाई यंत्र (Drip/Sprinkler) एवं अनुमोदित कंपनी का चयन करें। |
| Step 5 | जमीन की रसीद एवं बोरवेल का विवरण अपलोड कर सबमिट करें। |
| Step 6 | कृषि अभियंता द्वारा स्थलीय सत्यापन के बाद कंपनी आपके खेत में ड्रिप सिस्टम लगाएगी और सब्सिडी सीधे आपके खाते/कंपनी को अंतरित होगी। |
महत्वपूर्ण तिथियां एवं आवेदन शुल्क (Important Dates & Fee Details)
| विवरण | तिथियां |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | सक्रिय (सीजन अनुसार) |
| सत्यापन व अधिष्ठापन | आवेदन के 30 दिनों के भीतर |
| सब्सिडी भुगतान | सिस्टम लगाने के भौतिक निरीक्षण उपरांत |
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स (Important Quick Links)
| ड्रिप व स्प्रिंकलर सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन करें | Apply Irrigation Subsidy |
|---|---|
| PMKSY आधिकारिक पोर्टल | PMKSY Website |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | Official Website |
⏳ कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी ऑनलाइन आवेदन सत्र
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