उद्योग विभाग, बिहार सरकार (Department of Industries, Govt. of Bihar)
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 Registration मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (SC/ST, EBC, महिला व युवा) — ₹10 लाख लोन व 50% सरकारी अनुदान
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📢 योजना ताजा अपडेट: बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (SC/ST, EBC, Mahila एवं Yuva Udyami) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित उद्यमियों को नया व्यवसाय या विनिर्माण इकाई लगाने हेतु ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता (जिसमें ₹5 लाख का 50% अनुदान / सब्सिडी तथा ₹5 लाख का ब्याज मुक्त/न्यूनतम ब्याज लोन) प्रदान की जाती है।
1. योजना का उद्देश्य एवं वित्तीय ढांचा (Scheme Overview)

बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने तथा युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से नौकरी प्रदाता (Job Creator) बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत चार प्रमुख घटक शामिल हैं: मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना।

योजना की कुल परियोजना लागत अधिकतम ₹10 लाख निर्धारित की गई है। इसमें से 50% राशि (अधिकतम ₹5,00,000) विशेष प्रोत्साहन अनुदान (Subsidy) के रूप में पूर्णतः माफ होती है। शेष 50% राशि (अधिकतम ₹5,00,000) बिना किसी ब्याज (महिला, एससी, एसटी व ईबीसी हेतु 0% ब्याज) अथवा युवा उद्यमी (सामान्य व पिछड़ा वर्ग पुरुष) हेतु मात्र 1% नाममात्र ब्याज पर 84 समान मासिक किस्तों (7 वर्षों) में वापस करनी होती है।

2. योजना के चार घटक एवं ब्याज दर तालिका (Scheme Components)
क्र.सं. योजना का नाम (Component) पात्र वर्ग अधिकतम अनुदान (Subsidy) लोन ब्याज दर (Interest Rate)
1मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजनाअनुसूचित जाति एवं जनजाति₹5,00,000 (50%)0% ब्याज (ब्याज मुक्त)
2मुख्यमंत्री EBC उद्यमी योजनाअत्यंत पिछड़ा वर्ग₹5,00,000 (50%)0% ब्याज (ब्याज मुक्त)
3मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनासभी वर्गों की महिलाएं₹5,00,000 (50%)0% ब्याज (ब्याज मुक्त)
4मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनासामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष₹5,00,000 (50%)मात्र 1% साधारण ब्याज
चयन प्रक्रिया: कंप्यूटरीकृत लॉटरी (पारदर्शी ऑनलाइन रैंडमाइजेशन)
3. पात्रता शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज (Eligibility & Documents)

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria):
• आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य का मूल/स्थायी निवासी होना चाहिए।
• न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 (इंटरमीडिएट) / आईटीआई / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
• आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
• आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता (Current Account) अथवा बचत खाता होना चाहिए (चयन उपरांत फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाना अनिवार्य होगा)।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents):
• मूल निवास/आवासीय प्रमाण पत्र (Bihar Domicile Certificate)
• मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्म तिथि सत्यापन हेतु)
• इंटरमीडिएट या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अंक पत्र
• जाति प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता के नाम से निर्गत)
• आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (PAN Card)
• रद्द किया गया चेक (Cancelled Cheque) या बैंक पासबुक विवरण
• हालिया खींचा गया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं सादे कागज पर हस्ताक्षर

4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Guide)

1. उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
2. मुखपृष्ठ पर "पंजीकरण" (Registration) लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना नाम, आधार नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP सत्यापित करें।
4. पंजीकरण पूरा होने पर आपकी लॉग इन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा।
5. लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और बैंक विवरण दर्ज करें।
6. विभाग द्वारा अधिसूचित 60+ विनिर्माण व सेवा परियोजनाओं में से अपने मनपसंद प्रोजेक्ट (Project Name) का चयन करें।
7. सभी वांछित प्रमाणपत्रों को स्पष्ट रूप से स्कैन करके अपलोड करें और फाइनल सबमिट करके पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड करें।

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
📅 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: आधिकारिक सूचना अनुसार लाइव
⏳ आवेदन की अंतिम तिथि: निर्धारित अंतिम तिथि तक
🎲 कंप्यूटराइज्ड लॉटरी चयन: पोर्टल पर लाइव प्रसारण
🏛️ दस्तावेज भौतिक सत्यापन: जिला उद्योग केंद्र (DIC) में
💼 प्रशिक्षण एवं प्रथम किस्त: चयन के 1 माह के भीतर
महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Quick Links)
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